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गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में

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नई दिल्ली:  गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स  (जीएसटी) काउंसिल ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है। अब इस सूची में एसी , डिजिटल कैमरा, विडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं। पिछले एक साल के दौरान  जीएसटी  काउंसिल ने सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब वाले 191 उत्पादों पर टैक्स घटाया है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उस समय 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं थीं। वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने एक साल में 191 वस्तुओं से टैक्स घटाया है। नई जीएसटी दरें 27 जुलाई को लागू होंगी। जो 35 उत्पाद सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में बचेंगे उनमें सीमेंट, वाहन कलपुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक और अहितकर उत्पाद तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला शामिल हैं।  विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर राजस्व स्थिर होने के बाद काउंसिल 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बना सकती है और सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब को सिर्फ सुपर लग्जरी और अहितकर उत्पादों तक सीमित कर सकती है। डे...

कार के इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी है दो असली चाभियां? आपने खोई तो नहीं

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 नई दिल्ली  : यदि आपकी कार चोरी हो जाती है तो फिर आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने के लिए दो असली चाभियां   बीमा कंपनी   के समक्ष पेश करनी होंगी? यह अब सवाल नहीं है बल्कि हकीकत है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर कंपनियों ने अब ऐसा नियम ही बना दिया है कि कार चोरी होने की स्थिति में पॉलिसी धारक को वीकल की दो ओरिजिनल चाबियां पेश करनी होंगी। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया है और इसे कंपनियों पर ही छोड़ दिया है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें फर्जी दावों से निपटने के लिए दो असली चाबियां पेश करने का नियम बनाया है।   दिल्ली के रहने वाले सुरेश कुमार (बदला हुआ नाम) ने जब सरकारी बीमा कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क किया तो उनसे यही मांग की गई। उन्होंने फरवरी में अपने घर के बाहर से ही चोरी हुई अपनी होंडा सिटी कार के क्लेम के लिए संपर्क किया था। सुरेश ने कहा, 'मैंने इंश्योरेंस के जिन दस्तावेजों पर साइन किए थे, उनमें यह नहीं देखा था कि क्लेम के दौरान दो ओरिजिनल चाबियां भी सौंपनी होंगी। एजेंट ने मुझे बताया कि य...

जीएसटी में कटौती पर चिदंबरम की चुटकी, जल्दी-जल्दी होने चाहिए चुनाव

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नई दिल्ली  : करीब 100 आइटम्स पर   जीएसटी काउंसिल की ओर से टैक्स में कटौती किए जाने को लेकर कांग्रेस लीडर   पी. चिदंबरम   ने कहा है कि यह राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि ऐसा है तो फिर जल्दी-जल्दी चुनाव कराया जाना लोगों के हित में है। लगातार कई ट्वीट्स कर पूर्व फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में अब भी सुधारों की कमी है। सरकार को तत्काल स्लैब में बदलाव करते हुए तीन ही रेट रखने चाहिए।   चिदंबरम ने कहा कि तीन ही रेट रखकर जीएसटी काउंसिल को मिड टर्म में सिंगल रेट की ओर बढ़ने के संकेत देने चाहिए। उन्होंने कहा, 'चुनाव जब करीब होते हैं तो सरकारें रेट्स में कटौती करती हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में अलग-अलग राज्यों में जल्दी-जल्दी चुनाव कराए जाने चाहिए।' चिदंबरम ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'जीएसटी काउंसिल ने 100 आइटम्स पर रेट्स में कटौती की है। तिमाही रिटर्न  को भी मंजूरी दी है। देर से सही फैसला लिया है। आखिर सरकार ने जुलाई, 2017 में ही हमारी इस सलाह को क्यों नहीं माना था।?'   ...

सेनिटरी नैपकिन पर GST नहीं, और क्या-क्या हुआ सस्ता

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जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में कई अहम फ़ैसले किए गए हैं. सैनिटरी नैपकिन समेत कई सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया है. जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक की अध्यक्षता अभी वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने की. जीएसटी काउंसिल ने फ़ैसला लिया है कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए यानी सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है. अब तक सैनिटरी नैपकिन पर 12 फ़ीसदी जीएसटी लगाया जा रहा था. इमेज कॉपीरइट जीएसटी के दायरे से बाहर होने वाली चीजें -सैनिटरी पैड्स -राखियां (बहुमूल्यों रत्नों से न बनी हो) -संगमरमर से बनी मूर्तियां -झाड़ू बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल -साल के पत्ते जीएसटी 12% से घटाकर 5% -हैंडलूम दरी -फास्फोरिक एसिड युक्त उर्वरक -बुनी हुई टोपियां (1000 रुपये से कम कीमत की) जीएसटी 28% से घटाकर 18% -लिथियम आयन बैटरी -वैक्यूम क्लीनर -फूड ग्राइंडर, मिक्सर -शेवर्स, हेयर क्लिपर्स -हैंड ड्रायर्स -वाटर कूलर्स -आइसक्रीम फ्रीज़र -रेफ्रिज़रेटर -कॉस्मेटिक्स -परफ्यूम और सेंट -...

GST rate cut on 50 items: TV, refrigerator, washing machines to get cheaper; return filing simplified

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New Delhi:  In a relief for the common man, the GST Council on Saturday reduced tax rates on over 50 items including refrigerators, washing machines and small televisions, which would now be taxed at 18 percent, down from the current 28 percent. Apart from bringing down rates, the Goods and Services Tax (GST) Council also exempted GST on sanitary napkins,  rakhi s, fortified milk and idols of deities made of stone, marble and wood. The highest tax bracket of 28 percent has been rationalised further with rates on daily-use items like perfumes, cosmetics, toiletries, hair dryers, shavers, mixer grinder, vacuum cleaners, lithium ion batteries, being lowered to 18 percent. The revised tax rates will come into effect from  27 July,  Finance Minister Piyush Goyal told media after the 28th meeting of the GST Council. "Refrigerators, small televisions, of up to 25 inches, lithium ion batteries, vacuum cleaners, domestic electrical appliances, such as food grinde...